परवाणू|
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलो के देखते हुए नई बंदिशे लागू कर दी गई है|
जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में आने वाले सभी लोगों को अपने साथ कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र (दोनो खुराक) अथवा 72 घण्टे पूर्व तक किए गए आरटीपीसीआर परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट या 24 घण्टे पूर्व तक किए गए आरएटी परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी अनिवार्य की गई है|
शुक्रवार को परवाणू में उक्त व्यवस्था को आज लागू से किया गया है| पुलिस कर्मचारी बाहर से आ रहे सभी वाहन चालकों को रोक कर 72 घण्टे पूर्व तक किए गए आरटीपीसीआर परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट या 24 घण्टे पूर्व तक किए गए आरएटी परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र (दोनो खुराक) की रिपोर्ट देखकर आगे जाने दे रहे हैं|
वही बिना नेगटिव रिपोर्ट और कोविड वेक्सीन की सिंग्गल डोज लेने वाले लोगों के लिए सोलन जिला के स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीटीआर चौक पर मोबाइल वैन में कोरोना का रैट टेस्ट करवाने के इंतजाम किये गए थे| जहाँ मात्र 10 मिनट में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट का नतीजा आने पर आगे जाने दिया जा रहा है|