प्रजासत्ता|
परवाणू-शिमला फोरलेन पर सनवारा टोल प्लाजा पर हो रही टोल फीस वसूली संबंधित याचिका पर सुनवाई 22 जून तक टल गई है। गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायाधीश ज्योतशना रेवल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई| नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कोर्ट में यह दलील दी कि वह दायर याचिका का जबाब देना चाहते हैं| जिस पर कोर्ट की तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जबाब आने तक मामले की सुनवाई 22 जून तक टाल दी है|
वहीँ टोल वसूली पर लगी रोक को भी फ़िलहाल आगामी आदेशों तक हटा दिया गया है। अब जब 22 जून को इस मामले पर दुबारा सुनवाई होगी, उसके बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा की टोल लिया जाएगा या नहीं| फिलहाल अब इस टोल प्लाजा से गुजरने वालों को आने-जाने के लिए टोल चुकाना पड़ेगा
उल्लेखनीय है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सनवारा में स्थापित टोल प्लाजा पर 19 अप्रैल से टोल लेना शुरू किया गया था| लेकिन कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद कालका-शिमला एनएच पांच पर बने फोरलेन के पहले टोल प्लाजा पर बुधवार और गुरवार को कुछ समय के लिए टोल इकट्ठा नहीं हुआ। बता दें कि मंगलवार को सनवारा टोल पर अधिक वसूली को लेकर सुनवाई पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने टोल वसूली रोकने के आदेश दिए थे। हालांकि, यह सुनवाई दो जून को होनी थी। लेकिन अब यह तीन जून तक टल गई।