परवाणू।
पुलिस थाना परवाणू के तहत परवाणू निवासी अश्वनी गुप्ता नाम के व्यक्ति पर जाति सूचक शब्द और जान से मारने की धमकी देने पर बधोनीघाट पंचायत निवासी ज्ञान चंद की शिकायत पर एट्रोसिटी एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ ।
पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार ज्ञान चन्द पुत्र रमेश चन्द गांव च्योटा डाकघर बधौनीघाट तहसील कसौली जिला सोलन हि०प्र० ने पुलिस थाना परवाणू में शिकायत दर्ज करवाई है कि 4 अप्रैल को को वह प्राइवेट गाड़ी में मनीष गुप्ता तथा लक्षेन्द्र सिंह के साथ निजी कार्य के लिए सोलन जा रहा था। जब वह अपने साथियों के साथ सैक्टर 6 परवाणु में लोहे की दुकान के पास पहुंचा तो अश्विनी गुप्ता उन्हे देखकर वहां रूक गया।
शिकायत कर्ता ने बताया कि उसने अश्वनी गुप्ता के मकान का काम किया था जिससे इसने अपने तथा लेबर के पैसे लेने थे, इसलिए शिकायतकर्ता ने अश्वनी गुप्ता को पैसे देने के लिए कहा। ऐसे में अश्वनी गुप्ता ने गुस्से में आकर इसे अपमानित करते हुए कहा कि साले सड़े हुए कोली चमार सिर पर आकर बैठते हो, मैंने तेरे कोई पैसे देने नहीं।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने ने उसने अश्वनी गुप्ता के फलैट सैक्टर 6 परवाणु में 3 महीने काम किया था। जब भी यह उससे पैसे देने की बात करता है तो वह इसे जाति सूचक शब्द कहकर सबके सामने अपमानित करता है तथा गाली व जान से मारने की धमकी देता है।
उपरोक्त मामले के संबंध में उप निरीक्षक गोपिन्द्र पाल प्रभारी थाना परवाणु द्वारा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पुलिस द्वारा अश्वनी गुप्ता के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ ।