Solan News: चरस तस्करी करने पर रामपूर निवासी राहुल को 6 साल का कठोर कारावास

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Swati Singh


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सोलन |
Solan News: विशेष न्यायाधीश-1, सोलन, जिला सोलन, अरविंद मल्होत्रा ​​ने चरस तस्करी में आरोपी राहुल पुत्र स्व. भोला सिंह निवासी ग्राम ओड्डा, पो. खनेरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला को दोषी पाते हुए 6 साल का कठोर कारावास और 60,000 रुपये के जुर्माने  की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 6 महीने के लिए साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

Swati Singh

स्वाति सिंह वर्तमान में प्रजासत्ता मीडिया संस्थान में बतौर पत्रकार अपनी सेवाएं दे रही है। इससे पहले भी कई मीडिया संस्थानों के साथ पत्रकारिता कर चुकी है।

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