सोलन |
Solan News: विशेष न्यायाधीश-1, सोलन, जिला सोलन, अरविंद मल्होत्रा ने चरस तस्करी में आरोपी राहुल पुत्र स्व. भोला सिंह निवासी ग्राम ओड्डा, पो. खनेरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला को दोषी पाते हुए 6 साल का कठोर कारावास और 60,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 6 महीने के लिए साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
Solan News: चरस तस्करी करने पर रामपूर निवासी राहुल को 6 साल का कठोर कारावास

