Solan News: सुप्रीम कोर्ट ने सोलन की महापौर उषा शर्मा को उनके शेष कार्यकाल के लिए सोमवार को पद पर बहाल कर दिया और उनकी अयोग्यता को ‘राजनीतिक दबाव’ का मामला करार दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 20 अगस्त, 2024 के अपने अंतरिम आदेश को अंतिम रूप दिया, जिसमें महापौर की अयोग्यता पर रोक लगाई गई थी। पीठ ने उनके निष्कासन को ‘लैंगिक पक्षपात’ से प्रेरित बताया।
