प्रजासत्ता|
जिला ऊना में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सख्त निर्णय लेकर जिला ऊना के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जिला में 28 मार्च से 8 अप्रैल तक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक व खेलकूद संबंधी सभी आयोजनों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है।
डीसी राघव शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ऊना जिले में बीते दिन 64 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 61967 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 2124 हो गए हैं। अब तक 58807 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1017 की मौत हुई है।
बता दें कि नए आदेशों के अनुसार शादी व दाह संस्कार जैसे अनिवार्य कार्य जिन्हें स्थगित करना मुश्किल हो वो सब कार्य प्रशासन की अनुमति से होंगे। शादी विवाह आयोजन में अधिकतम 50 लोग भाग ले पाएंगे व दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
लंगर भंडारों व सामूहिक भोज, धार्मिक कार्यक्रम, समागम सभाएं व मेलों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। वहीं चुनावों के दृष्टिगत भी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें चुनाव प्रचार में नुक्कड़ सभा, खुले स्थानों में रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति से होंगी।