ऊना|
ऊना जिला के एक सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य और अध्यापकों के साथ मारपीट के मामले में आरोपी पिता पर गिरफ्तार की तलवार लटक चुकी है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने इस मामले में अग्रिम जमानत ले रखी थी। जिसे कोर्ट ने शुक्रवार को ख़ारिज कर दिया। जिला सत्र एवं न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने जमानत ख़ारिज कर दी। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य ने की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार बीते वीरवार को आरोपी ने जिला सत्र एवं न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। अदालत ने आरोपी को एक दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। इसी के साथ इस मामले में पुलिस से शुक्रवार को जवाब मांगा था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से जिला न्यायवादी एकलव्य ने जवाब दाखिल किया। दोनों पक्षों के बहस के बाद अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि बीते दिन ऊना शहर के साथ लगते सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य द्वारा 12वीं के एक छात्र को बाल कटवाने को कहा तो। छात्र ने प्रधानाचार्य की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में अनुशासन रखने को कहा। इस पर भड़के छात्र ने प्रधानाचार्य को थप्पड़ जड़ दिए और गला भी घोंट डाला।
इस दौरान स्कूल प्रधानाचार्य नीचे गिर गए और शोर मचाने पर अध्यापकों ने उन्हें उठाकर पानी पिलाया। इसी बीच छात्र अपना बैग उठाकर घर चला गया। बाद में उक्त छात्र अपने पिता के साथ स्कूल पहुंचा। स्कूल प्रधानाचार्य के अनुसार उक्त व्यक्ति ने स्कूल पहुंचते ही प्रधानाचार्य और अध्यापकों को गालियां देनी शुरू कर दीं और हमला करने की कोशिश करने लगा। इस पर विद्यालय के तीन अध्यापकों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। उक्त छात्र के पिता ने तीनों अध्यापकों को भी थप्पड़ और घूंसे मारे।
घटना के बाद प्रधानाचार्य ने एसएमसी कमेटी, पंचायत के सदस्यों को स्कूल बुलाया। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस ने इस मामला दर्ज कर हुडदंग मचाने के आरोप में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया। रात भर जेल में बंद रहने के बाद शनिवार सुबह पिता को तहसीलदार ऊना के समक्ष पेश किया गया, जहां से छात्र के पिता को रिहा कर दिया गया।
वहीँ मामले में नया मोड़ तब सामने आया था जब आरोपी छात्र ने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर पुलिस ने प्रिसिंपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। छात्र का आरोप है कि प्रधानाचार्य ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने छात्र की शिकायत पर प्रधानाचार्य के खिलाफ के घटना के संबंध में जूविनाइल जस्टिस की धारा 75 और आईपीसी की धारा 504, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया।