ऊना | 25 सितम्बर
Una News: विशेष सत्र न्यायाधीश ऊना भुवनेश अवस्थी की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी निप्पू राम पुत्र लक्ष्मण राम नरकटिया गंज, पुरानी बाजार वार्ड नंबर 1 कांग्रेस आश्रम, जिला बेतिया बिहार को मामले में दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 366 के तहत चार वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा घटना के दौरान पीडिता नाबालिग थी इसलिए अदालत ने प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ओफ्फेंस एक्ट 2012 की सेक्शन 4 के तहत 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार यह मामला वर्ष 2020 में महिला पुलिस थाना ऊना का था। प्रवासी पीड़िता के अनुसार वह घटना के दौरान अपने माता पिता के साथ ऊना में रह रही थी। उसके माता पिता रेलवे स्टेशन ऊना में मजदूरी का काम करते थे। निप्पू राम भी वहीं मिस्त्री का काम करता था। निप्पू राम ने काम के दौरान पीड़िता का मोबाईल नम्बर लेकर उस से फोन पर बात करनी शुरू कर दी।
पीडिता और आरोपी के बीच लगभग एक हप्ता बातचीत होती रही। एक दिन जब पीड़िता सुबह शौच करने गई। तो आरोपी उसे वहां से बहला फुसला कर अपने कमरे में ले गया। उस दिन आरोपी अपने काम पर भी नही गया। पीडिता के अनुसार आरोपी निप्पू राम राम दिनभर उसके साथ रहा, और उसे बहलाता फुसलाता रहा।
Una News: अंब में दूध के कैंटर ने बुजुर्ग को कुचला
इसके बाद आरोपी ने रात के समय नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर, उसके साथ शारीरिक संबध बनाए। इस दौरान रातभर पीड़िता उसके साथ रही। अगले दिन पीड़िता ने सारी बात अपने परिवार को बताई जिसके बाद निप्पू राम के खिलाफ महिला पुलिस थाना ऊना में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में जांच की और आरोपी के खिलाफ चालान बना कर कोर्ट में पेश किया। इस मामले में पीड़िता का पक्ष जिला न्यायवादी एकलव्य ने रखा। इस मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज हुए। गवाहों के बयान हुए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निप्पू राम को नाबालिग को प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का दोषी पाया। जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने दोषी को बीस साल के कठोर कारावास, और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। इस मामले में दोषी के खिलाफ दो सजाओं का ऐलान हुआ है जो एक साथ चलेगी। वहीँ जुर्माना अदा न करने पर छ: माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।